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देश

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अडानी के खिलाफ 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: September 17, 2025 12:41 AM
Last updated: September 17, 2025 7:48 PM
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Adani Group
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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार (16 सितंबर) को दो मीडिया हाउस और कई यूट्यूब चैनलों को नोटिस भेजकर उन्हें अडानी समूह का जिक्र करने वाले कुल 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। अगले 36 घंटे में यह वीडियो हटाने होंगे।

मिनिस्ट्री का यह आदेश 6 सितंबर को नॉर्थ वेस्ट कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में आया है, जिसमें कुछ पत्रकारों के खिलाफ एकपक्षीय आदेश जारी किया गया था।आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, आपको उपर्युक्त आदेश के अनुपालन के लिए उचित कार्रवाई करने तथा इस पत्र के जारी होने के 36 घंटे के भीतर मंत्रालय को की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

द वायर को भी मंगलवार को यह नोटिस दिया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जिसमें अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया था, जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं।जिन अन्य लोगों को पोस्ट  हटाने के आदेश में शामिल किया गया है, उनमें न्यूज़लॉन्ड्री, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी उर्फ देशभक्त और अन्य शामिल हैं। नोटिस की प्रतियां मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और गूगल इंक को भी भेजी गईं हैं।

क्या था 6 सितंबर का अदालती आदेश

6 सितंबर के अदालती आदेश पर सवाल उठाते हुए  वरिष्ठ पत्रकार परांजोय गुहा ठाकुरता ने कहा कि   न्यायाधीश ने सभी पक्षों को नहीं सुना था। गौरतलब है कि दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट कोर्ट ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास, आयुष जोशी और अन्य को व्यवसायी गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया।

ठाकुरता का कहना था कि फिर भी उस समय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने कहा था कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह मामला एकपक्षीय अंतरिम आदेश जारी करने की त्रिस्तरीय कसौटी पर खरा उतरता है, फिर भी वह प्रतिवादियों को “निष्पक्ष, सत्यापित और पुष्ट रिपोर्टिंग” करने से रोकने वाला कोई व्यापक आदेश जारी नहीं करेंगे।

ठाकुरता ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह अदानी समूह द्वारा उनके खिलाफ दायर सभी सात मानहानि के मामलों को अदालत में लड़ना जारी रखेंगे।”मुझे भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा लिखे गए या सह-लिखित सभी लेख और मेरे द्वारा दिए गए सभी बयान न केवल सत्य और सटीक हैं, बल्कि हमेशा जनहित में हैं। उन्होंने कहा कि मैं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए मानहानि के दावों का पुरजोर विरोध करने का इरादा रखता हूँ और जल्द से जल्द अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश करूँगा,” उन्होंने एक बयान में कहा।

यह भी पढ़ें : अडानी का अडानी पोर्ट से इस्तीफा

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