नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला अमेरिकी सरकार के हालिया कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर-14324) के कारण लिया गया है। इस आदेश के तहत 29 अगस्त से 800 डॉलर तक की वस्तुओं पर दी जाने वाली सीमा शुल्क छूट समाप्त हो जाएगी।
अब अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी। हालांकि 100 डॉलर तक के उपहार और पत्र या दस्तावेज पहले की तरह भेजे जा सकेंगे।
अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन ड्यूटी संग्रह और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इस अनिश्चितता के कारण एयरलाइंस ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए पार्सल और अन्य सामान की ढुलाई से मना कर दिया है।
जिन ग्राहकों ने पहले से अमेरिका के लिए सामान बुक किया है, वे पोस्टेज रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने का प्रयास करेगा।
25 अगस्त से डाक विभाग अमेरिका के लिए सभी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय डाक बुकिंग बंद कर देगा। फिर भी, पत्र, दस्तावेज और 100 डॉलर तक के उपहार भेजे जा सकेंगे। डाक विभाग ने कहा कि वह सीबीपी और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस (USPS) से और जानकारी मिलने पर इन सामानों को भेजने की व्यवस्था करेगा। विभाग संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है और जल्द से जल्द पूरी डाक सेवा बहाल करने की दिशा में प्रयासरत है।
30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी विशेष आदेश के अनुसार, 800 डॉलर तक के सामान पर मिलने वाली सीमा शुल्क छूट को खत्म कर दिया गया है। पहले कम कीमत के सामान बिना ड्यूटी के अमेरिका पहुंच सकते थे, लेकिन अब 29 अगस्त से सभी सामानों पर ड्यूटी देनी होगी।
यह नियम इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लागू किया गया है। हालांकि, 100 डॉलर तक के उपहारों पर यह नियम लागू नहीं होगा।