नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को तुरंत आवासीय क्षेत्रों से हटाकर अन्य जगहों पर ले जाना होगा और इस कार्य में बाधा डालने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं के बीच आया है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वह केवल केंद्र सरकार के तर्क सुनेगा, और कुत्तों के प्रेमियों या अन्य पक्षों की कोई याचिका इस विषय पर नहीं सुनी जाएगी।
जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “हम यह अपने लिए नहीं कर रहे, यह जनहित के लिए है। इसमें किसी भी तरह की भावनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।” उन्होंने कहा, “सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर में ले जाएं। अभी के लिए नियमों को भूल जाएं।” यह बात उन्होंने एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाला को कही, जिन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए सुझाव दिए।
जब जस्टिस पारदीवाला ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की राय मांगी, तो उन्हें बताया गया कि दिल्ली में कुत्तों को स्थानांतरित करने के लिए एक जगह चुनी गई थी, लेकिन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा रोक आदेश लेने के बाद यह योजना रुक गई।
पीठ ने कहा, “ये सभी पशु कार्यकर्ता, क्या वे रेबीज से मरने वालों को वापस ला सकते हैं? हमें सड़कों को पूरी तरह आवारा कुत्तों से मुक्त करना होगा।” कोर्ट ने यह भी कहा कि वह आवारा कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं देगा।
कोर्ट को सुझाए गए समाधानों में आवारा कुत्तों को गोद लेना शामिल था, लेकिन तुषार मेहता ने चिंता जताई कि लोग कुछ दिनों के लिए कुत्ते को रखकर फिर छोड़ सकते हैं। इसके बाद पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी को भी कुत्ते को गोद लेकर उसे शेल्टर में जाने से रोकने की अनुमति नहीं होगी।
स्थिति गंभीर, तत्काल उठाएं कदम
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्थिति गंभीर है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, “दिल्ली एनसीटी, एमसीडी, एनएमडीसी को जल्द से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील इलाकों और शहरों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करना होगा। इसे कैसे करना है, यह प्रशासन को देखना होगा और अगर उन्हें बल बनाना पड़े, तो जल्द करें। लेकिन यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए ताकि सभी इलाके आवारा कुत्तों से मुक्त हों। इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए।”
आदेश में आगे कहा गया, “हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक भी आवारा कुत्ते को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और अगर हमें पता चला कि ऐसा हुआ है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता एक बड़ी चिंता है। “संबंधित प्रशासन, खासकर दिल्ली एनसीटी सरकार को यह विस्तृत जानकारी देनी होगी कि ऐसी वैक्सीन कहां उपलब्ध हैं, वैक्सीन का स्टॉक कितना है, और हर महीने कितने लोग इलाज के लिए आते हैं।”
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जून के बीच राष्ट्रीय राजधानी में रेबीज के 49 मामले सामने आए, ऐसा पिछले महीने समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया। इस दौरान राजधानी में 35,198 पशु काटने की घटनाएं दर्ज की गईं।
रेबीज, जो मुख्य रूप से कुत्तों के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है, की मृत्यु दर बहुत अधिक है और यह हर साल लगभग 60,000 लोगों की जान लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इनमें से 36 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं।
पूरे देश में लागू हो गाइड लाइन : चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने दिल्ली-एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के संबंध में दी गई गाइडलाइंस को पूरे देश में लागू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को हर शहर और कस्बे में प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। चिदंबरम ने जोर देकर कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें डॉग शेल्टर होम में स्थानांतरित करना कोई जटिल कार्य नहीं है।
उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए किसी भी कस्बे को केवल शहर के बाहरी हिस्से में सरकारी या नगरपालिका की जमीन की आवश्यकता होगी। इस जमीन को समतल कर बाड़ लगाकर कुत्तों के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जा सकता है। साथ ही, इन कुत्तों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
चिदंबरम ने आगे कहा कि आवारा कुत्तों के लिए भोजन और पानी उपलब्ध कराने के किफायती उपाय मौजूद हैं, जिन पर समय रहते विचार-विमर्श किया जा सकता है। हालांकि, उनका कहना है कि प्राथमिक कदम के रूप में कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सड़कों को सभी के लिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, सुरक्षित बनाना बेहद महत्वपूर्ण है।