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चुनाव आयोग का तीसरा हलफनामा, हम छोड़े गए नाम नहीं बताएंगे

आवेश तिवारी
Last updated: August 10, 2025 4:01 pm
आवेश तिवारी
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Election Commission of india
Election Commission of india
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नेशनल ब्यूरो,नई दिल्ली। यह एडीआर द्वारा दायर आवेदन के जवाब में चुनाव आयोग द्वारा दायर तीसरा हलफनामा था, जिसमें दावा किया गया था कि बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम बिना कारण बताए छोड़ दिए गए हैं। मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने की मांग करने वाली एडीआर की अर्जी का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर कर सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करना नियमों के तहत निर्धारित नहीं है। Election Commission of india

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ मंगलवार 12 अगस्त को बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यह एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए नोटिस के जवाब में आयोग द्वारा दायर तीसरा हलफनामा था, जिसमें दावा किया गया था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम बिना कारण बताए छोड़ दिए गए हैं। ईसीआई ने अपने ताजा हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय को बताया, “नियमों के तहत मसौदा रोल में व्यक्तियों को शामिल न करने के कारणों को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इसने राजनीतिक दलों के साथ मसौदा रोल साझा किया है।”

जिन व्यक्तियों को मसौदे में शामिल नहीं किया गया है, उनके पास शामिल किए जाने के लिए घोषणा प्रस्तुत करने का विकल्प है।
बिहार एसआईआर मुद्दे में याचिकाओं के समूह को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे मतदाताओं को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। ईसीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया, “नीतिगत रूप से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए, विशेष गहन पुनरीक्षण के भाग के रूप में 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित बिहार की मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम पूर्व सूचना जारी किए बिना और सक्षम प्राधिकारी द्वारा तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जाएगा।”

आरोपों को खारिज करते हुए, चुनाव आयोग ने शनिवार को दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि, संबंधित नियमों के तहत निर्धारित मजबूत दो-स्तरीय अपील तंत्र द्वारा नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक मतदाता के पास किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ पर्याप्त सहारा है। चुनाव आयोग ने कहा, “बिहार एसआईआर मामले में याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता अदालत में गंदे हाथों से आए हैं और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।”

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