नई दिल्ली। केंद्र सरकार नए आयकर बिल-2025 को लोकसभा में दोबारा पेश करेगी। विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं। बताया जा रहा है इस बिल को और सरल किया गया है, जिससे लोगों को समझने में आसानी होगी। इस विधेयक को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और उसी दिन इसे प्रवर समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया था।
समिति ने 22 जुलाई को अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत की थीं। सरकार ने समिति के ज्यादातर सुझावों को स्वीकार कर लिया है और अब नया विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा में पेश होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह कदम आयकर कानून को सरल और आधुनिक बनाने के लिए उठाया गया है। पुराने आयकर अधिनियम 1961 को बदलने के लिए लाए गए इस विधेयक में समिति के तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुझावों को शामिल किया जाएगा। विधेयक की मूल संरचना को बनाए रखते हुए इसमें जरूरी बदलाव किए गए हैं।
नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाली प्रवर समिति ने इसमें कई संशोधन सुझाए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इस विधेयक का उद्देश्य भाषा को सरल करना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है।
विपक्षी दलों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक वापस लेने की अनुमति मांगी। लोकसभा की मंजूरी के बाद विधेयक वापस लिया गया। समिति ने सुझाव दिया कि करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी बिना किसी जुर्माने के टीडीएस रिफंड का दावा करने की सुविधा दी जाए।