लेंस डेस्क। श्रीनगर हवाई अड्डे पर 26 जुलाई को दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान में सवार होने वाले एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने चार ग्राउंड स्टाफ कर्मचारियों के साथ हिंसक झड़प की। इस घटना में एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जबकि अन्य को गंभीर चोटें आईं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अधिकारी को कर्मचारियों पर हमला करते और एक स्टैंड से प्रहार करते देखा गया। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब अधिकारी से अतिरिक्त सामान के लिए शुल्क मांगा गया, क्योंकि उनके दो केबिन बैग का वजन 16 किलोग्राम था, जो तय सीमा 7 किलोग्राम से काफी अधिक था। कर्मचारी पर हमला करने वाले सेना के अधिकारी की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह मौजूदा समय में गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में तैनात हैं।
स्पाइसजेट के बयान के अनुसार अधिकारी ने शुल्क देने से इनकार कर दिया और विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए जबरन एयरोब्रिज में घुस गए। सीआईएसएफ कर्मी ने उन्हें वापस गेट पर लाया, जहां उनका व्यवहार और आक्रामक हो गया। हमले में एक कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर भी अधिकारी ने उसे लात-घूंसे मारे। एक अन्य कर्मचारी को चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। सभी घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन नियमों के तहत उन्हें ‘नो-फ्लाई’ सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पाइसजेट ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की है। सेना की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से की शिकायत
स्पाइसजेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर हाल ही में हुई एक घटना को गंभीर और जानलेवा करार दिया है, साथ ही इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है। एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया, “हम अपने कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार के हिंसक व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और इस मामले को पूर्ण कानूनी व नियामक जांच तक ले जाएंगे। हवाई अड्डा सुरक्षा समूह (एएसजी) के कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया, जिससे उड़ान संचालन में कोई व्यवधान नहीं हुआ। उड़ान अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई।”
बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुईं दो FIR
मीडिया में सूत्र आधिारित खबरों के अनुसार, इस घटना के संबंध में बडगाम पुलिस स्टेशन में दो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पहली FIR संख्या 204/2025, रितेश कुमार सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 131, 351(2), और 126(2) के तहत दर्ज की गई है। दूसरी FIR संख्या 205/2025, आशीष कुमार पुत्र बैद सिंह के खिलाफ धारा 191(2), 131, और 115(2) के तहत दर्ज हुई है। पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है।