[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
माल्या, मोदी, चौकसी से आगे – अनिल अंबानी 
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, जॉइन करने के बाद ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं दे सकते चुनौती
महिला सफाई कर्मचारी को पीरियड की वजह से देरी होने पर ये कैसा मनमाना आदेश !
I Love Muhammad लिखने वाले आरोपी निकले हिन्दू, स्पेलिंग मिस्टेक से हुआ खुलासा
बिलासपुर हाईकोर्ट ने गांवों में पादरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर लगाए गए होर्डिंग्स को संवैधानिक बताया
जानिए कौन है अमेरिकी कंपनी को 500 मिलियन डॉलर का चूना लगाने वाला बंकिम ब्रह्मभट्ट
राहुल गांधी को लेकर तारापुर की रैली में अब ये क्‍या बोल गए गृहमंत्री अमित शाह!
JEE Main 2026: रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें
श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़ ? 10 श्रद्धालुओं की हुई मौत
सेना प्रमुख का टीका लगाकर भगवा अंगवस्त्र में रीवा में स्वागत, बोले-ऑपेशन सिंदूर जारी
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
देश

बुलंदशहर स्‍याना हिंसा : 38 दोषी करार, पांच को आजीवन कारावास, 33 को सात साल जेल

अरुण पांडेय
अरुण पांडेय
Published: August 1, 2025 7:28 PM
Last updated: August 1, 2025 11:27 PM
Share
Bulandshahr Sayana violence
SHARE
The Lens को अपना न्यूज सोर्स बनाएं

बुलंदशहर। Bulandshahr Sayana violence: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 2018 के चर्चित स्याना हिंसा मामले में आज 38 दोषियों को सजा सुनाई गई। शुक्रवार को बुलंदशहर की एडीजे कोर्ट-12 के न्यायाधीश गोपाल ने सात साल पुरानी इस घटना में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 33 अन्य दोषियों को दंगा, आगजनी और जानलेवा हमले जैसे अपराधों के लिए सात साल की जेल होगी। कोर्ट ने 30 जुलाई को इन 38 लोगों को दोषी ठहराया था और सजा के लिए एक अगस्त की तारीख तय की थी।

शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने कहा कि अदालत ने न्याय किया है, लेकिन वे हत्यारों के लिए और सख्त सजा की आशा रखती थीं। यह घटना 3 दिसंबर 2018 को स्याना के चिंगरावठी गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद भड़की हिंसा के दौरान हुई थी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और तत्कालीन स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह व एक स्थानीय युवक सुमित की हत्या कर दी थी।

सात साल पहले क्‍या हुआ था

3 दिसंबर 2018 को स्याना क्षेत्र के चिंगरावठी गांव में कथित गोहत्या की अफवाह के बाद हिंसा भड़क उठी थी। स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और 20 वर्षीय सुमित को गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ ने अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काया, जिससे जाम और उपद्रव की स्थिति बन गई।

पुलिस के समझाने पर भीड़ ने पथराव किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई।

विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 44 आरोपियों में से 38 के खिलाफ अपराध सिद्ध हुए। एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है, जबकि पांच आरोपियों की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। पांच दोषियों प्रशांत नट, डेविड, जॉनी, राहुल और लोकेंद्र मामा को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि शेष 33 को अन्य अपराधों जैसे दंगा, आगजनी और हत्या के प्रयास में सजा दी गई।

नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में

एएसपी ऋजुल ने बताया कि पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से पांच की मृत्यु हो चुकी है और एक नाबालिग का केस किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। 30 जुलाई 2025 को कोर्ट ने 38 लोगों को हिंसा, आगजनी और हत्या के मामले में दोषी करार दिया। पांच लोगों पर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ, जबकि 33 अन्य पर दंगा और आगजनी जैसे अपराध साबित हुए।

जिला पंचायत सदस्य योगेश राज है मुख्य आरोपी

हिंसा को शांत करने के लिए पुलिस ने गोहत्या के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सब-इंस्पेक्टर सुभाष सिंह ने हिंसा और हत्या की शिकायत दर्ज की। मुख्य आरोपी योगेश राज, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है, समेत 27 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। जांच में 44 लोग ही आरोपी पाए गए।

16 लोगों के खिलाफ सबूत न मिलने पर उनका नाम हटा दिया गया। 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साढ़े छह साल में पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई। बचे 38 दोषियों में से चार जेल में हैं और 34 जमानत पर हैं। योगेश राज को सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले जमानत दी थी।

TAGGED:BulandshahrSayana violenceTop_News
Previous Article 71st National Film Awards : शाहरुख और विक्रांत बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस
Next Article Rahul Gandhi राहुल गांधी का बड़ा हमला…चोरी हो रहे वोट, चुनाव आयोग के बचाव में उतरी बीजेपी
Lens poster

Popular Posts

पहलगाम हमले में आतंकियों को बिना धर्म बताए भिड़ गया सैयद आदिल हुसैन, रायफल छीनने की कोशिश में चली गई जान

पहलगाम आतंकी हमला : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में कश्‍मीर…

By The Lens Desk

Judicial credibility needs to be salvaged

The news of huge cash recovery from the official residence of a judge of the…

By The Lens Desk

रायपुर में 29 से 31 मई तक ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक, शिक्षा, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समसामयिक विषयों पर होगी व्यापक चर्चा

रायपुर। राजधानी रायपुर में 29 से 31 मई तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय…

By नितिन मिश्रा

You Might Also Like

Kirana Hills Nuclear Leak
देश

किराना हिल्‍स पर हमले से भारतीय सेना के इनकार के बावजूद फैल रहा न्यूक्लियर लीक का हॉक्स

By आवेश तिवारी
Tendupatta Ghotala
छत्तीसगढ़

तेंदूपत्ता बोनस घोटाले में मनीष कुंजाम का CM को खत, कहा- बड़े लोगों पर अब भी नहीं हुई कार्रवाई

By दानिश अनवर
Rahul Gandhi press conference
देश

राहुल गांधी ने CSDS के डेटा का इस्‍तेमाल नहीं किया : कांग्रेस   

By अरुण पांडेय
छत्तीसगढ़

ASI के बेटे बहु ने युवक की हत्या कर शूटकेस में सीमेंट से किया पैक, दिल्ली से रायपुर लाए गए आरोपी

By Lens News

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?