लेंस डेस्क। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अभी जारी रहेगा। शुक्रवार को सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिससे 13 अगस्त, 2025 से छह महीने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिससे मणिपुर में 13 फरवरी, 2026 तक राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। Manipur President’s Rule
हिंसा और भारी विरोध के बीच एन बीरेन सिंह ने इसी साल 13 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और तबसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, बल्कि स्थगित किया गया है।
राज्यसभा की संसदीय बुलेटिन में कहा गया है कि 13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की थी। इसे अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
दरअसल यह राष्ट्रपति शासन को जारी रखना संवैधानिक मजबूरी है, क्योंकि वहां न तो विधानसभा भंग कर चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है और न ही मौजूदा विधानसभा के किसी दल या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया जा रहा है। 3 मई, 2023 को मणिपुर में कुकी-जो और मैतेयी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अब तक 250 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके लिए अलावा 60 हजार लोगों को अपने घरों से भाग कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी थी।