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तब्लीगी जमात से जुड़े 70 भारतीयों पर कोविड फैलाने के आरोप खारिज, हाईकोर्ट ने किए 16 एफआईआर रद्द

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: July 17, 2025 6:24 PM
Last updated: July 17, 2025 7:26 PM
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Tablighi Jamat
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नेशनल ब्यूरो . दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तब्लीगी जमात ( tabligi jamat ) से जुड़े 70 भारतीयों पर कोविड-19 फैलाने का आरोप लगाए जाने के पांच साल से अधिक समय बाद, दिल्ली 16 एफआईआर और बाद की कार्रवाई को खारिज कर दिया, इनमें वह मामले भी शामिल है जिन मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल हुए हैं।

16 एफआईआर में नामजद 70 आरोपियों पर 24 मार्च, 2020 से 30 मार्च, 2020 के बीच महामारी के दौरान विभिन्न मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को कथित रूप से आवास देने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें आपराधिक साजिश भी शामिल है। एफआईआर में 195 विदेशी नागरिकों के नाम थे, हालांकि, ज्यादातर आरोपपत्रों में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, या मजिस्ट्रेट अदालत ने दोहरे खतरे के सिद्धांतों पर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शुरुआत में महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 और आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 120-बी और 271 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सात भारतीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

इसके बाद अपराध शाखा ने 955 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 48 आरोपपत्र और 11 अनुपूरक आरोपपत्र दायर किए, जिनमें विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(बी) के तहत आरोपपत्र भी शामिल थे, जिनमें से 911 ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दलीलें पेश कीं।
बाद में, चांदनी महल पुलिस स्टेशन सहित दिल्ली भर में 193 विदेशी और भारतीय नागरिकों के खिलाफ इसी तरह के अपराधों के लिए 28 अन्य एफआईआर दर्ज की गईं। मजिस्ट्रेट अदालत ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ चांदनी महल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।

अप्रैभारत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ , एक अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम मिशनरी समूह, तब्लीगी जमात पर स्वास्थ्य आपातकाल को बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। कई नेताओं ने इस समूह पर कोविड की स्थिति को और बिगाड़ने का आरोप लगाया था और सरकार ने 950 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को काली सूची में डाल दिया था, उन पर दिल्ली स्थित जमात के मरकज़ (केंद्र) में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर आपातकालीन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

TAGGED:aaropatraDelhi High CourtFIRipctabligi jamatTop_News
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