रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ED की कार्रवाई को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में लखमा के अधिवक्ता की ओर से याचिका दायर की गई है। अगस्त महीने में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। कवासी लखमा को जनवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था। लखमा के खिलाफ पेश किए गए चालान में 72 करोड़ रूपए मिलने का आरोप लगाया गया है। Liquor Scam
बता दें कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में EOW ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ चालान बीते दिनों पेश किया गया था। EOW की स्पेशल कोर्ट में करीब 1100 पन्नों का चालान पेश किया गया था। EOW ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि कवासी लखमा को घोटाले की पूरी जानकारी थी। हर महीने लखमा को 2 करोड़ रुपए मिलते थे। उन पैसों से मकान और सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया है।
वहीं इस घोटाले में 22 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर 2019 से 2023 के बीच 15 जिलों में पोस्टिंग के दौरान 90 करोड़ रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप है। EOW ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि प्रदेश में 2100 करोड़ नहीं 3200 करोड़ रूपए का शराब घोटाला हुआ है। आबकारी विभाग नें सभी अधिकारियों का निलंबन आदेश जारी कर दिया है।
EOW ने गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, ए. के. सिंह, आशीष कोसम, जे. आर. मण्डावी, राजेश जयसवाल, जी. एस. नुखटी, जे. आर. पैकरा, देवलाल वैद्य, ए. के. अनंत, वेदराम लहरे, एल.एल. ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप भिंग, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनीक, मोहित कुमार जायसवाल, नीलू नोतानी और मंजू कसेर के खिलाफ चालान पेश किया था।