लखनऊ। मानहानि के एक मामले में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्पेशल MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई। वह सुनवाई के लिए लखनऊ पहुंचे थे। कोर्ट में सरेंडर होने के पांच मिनट बाद ही उन्हें 20 हजार रुपये के दो जमानती मुचलकों पर जमानत दे दी। यह मामला उनकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
राहुल गांधी को कोर्ट ने समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। यह विवाद 16 दिसंबर 2022 को उनकी उस टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं और इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। उन्होंने यह भी कहा था कि चीनी सेना हमारे सैनिकों को मार रही है।
हालांकि, भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया गया। इस घटना में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थीं।
इस बयान के बाद बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। राहुल ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। लखनऊ की MP-MLA कोर्ट में राहुल पिछली पांच तारीखों पर पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए मंगलवार को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके बाद राहुल ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई।