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छत्तीसगढ़

2031 तक 50 लाख की आबादी की होगी एक अथॉरिटी, प्लानिंग भी उसी तरीके से, इसके लिए CCRDA बनाया

दानिश अनवर
दानिश अनवर
Byदानिश अनवर
Journalist
दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर...
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- Journalist
Published: July 11, 2025 6:55 PM
Last updated: July 12, 2025 1:16 AM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (State Capital Region, SCR) के विकास प्राधिकरण की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है।

खबर में खास
आदिवासियों के विकास के लिए बनेगी एंटरप्रिन्योर कंपनीकैबिनेट के अन्य फैसले

फैसले के अनुसार रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर ये रीजन बनेगा। 2031 तक इस क्षेत्र में करीब 50 लाख लोग रहेंगे। इसलिए इस पूरे इलाके की भूमि का पर्यावरण के अनुसार बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ (CCRDA) बनाया जाएगा।

तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा।

छत्तीसगढ़ में 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद स्टेट कैपिटल रीजन का कॉन्सेप्ट आया था। स्टेट कैपिटल रीजन का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। अब उसके विकास के लिए अथॉरिटी बनाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।

आदिवासियों के विकास के लिए बनेगी एंटरप्रिन्योर कंपनी

कैबिनेट ने आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों के अलावा गरीब युवा, महिलाओं और थर्ड जेंडर के लोगों के संस्थागत विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और न आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। इस जॉइंट वेंचर कंपनी के जरिए आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और रूरल एंटरप्रिन्योर के जरिए सशक्त और विकसित किया जाएगा। यह कंपनी आदिवासी उपयोजना के तहत इस्तेमाल नहीं हो सके फंड का इस्तेमाल कर आदिवासियों की आजीविका और सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। इसके तहत ट्रेनिंग देने का काम पैन आईआईटी करेगा, जो इन वर्गों के लोगों को फाॅरेन लैंग्वेज सिखाने का काम करेगी।

पैन आईआईटी ने प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन और अलग-अलग विभागों के भवनों का इस्तेमाल करेगी और इसे कंपनी को ट्रांसफर करेगी। पैनआईआईटी, आईआईटी के पूर्व छात्रों की एक सोसायटी है जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी जॉइंट कंपनी बनाकर काम करती है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  1. पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन किया जाएगा।
  2. छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 के नियम, 55 में संशोधन किया गया, जिससे पुरानी गाड़ियों के फैंसी, चॉइस और सामान्य नंबर नई और दूसरे राज्य से खरीदी जाने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल की जा सकेगी।
  3. राज्य पुलिस सेवा के 30 अफसरों को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर किया है। इस फैसले के बाद इन्हें एसपी और कमांडेंट के तौर पर पोस्टिंग मिल सकेगी।
  4. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
  5. राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति का लक्ष्य है राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना है।
  6. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप पर अनुमोदन किया गया। 
  7. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अंतरराज्यीय लेनदेन में इनपुट सेवा वितरक के नियम और अधिक प्रभावी तथा केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम, 2025 के संशोधनों के अनुरूप यह होगा।
  8. राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने तथा न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। 
  9. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी, जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे।
  10. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
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Byदानिश अनवर
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दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन खबरें लिखीं। दैनिक भास्‍कर से पहले नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका अखबार में 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।
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