द लेंस डेस्क। बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने मशहूर अभिनेता KAMAL HAASAN को कन्नड़ भाषा के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष महेश जोशी द्वारा 2 जुलाई को दायर एक याचिका के बाद आया जिसमें कमल हासन के हालिया बयान को कन्नड़ भाषा और संस्कृति के लिए अपमानजनक बताया गया था ।
क्या है भाषा विवाद मामला?
यह विवाद तब शुरू हुआ था जब कमल हासन ने अपनी फिल्म ‘ठग लाइफ’ के ऑडियो लॉन्च के दौरान चेन्नई में मई 2025 में कहा था कि ‘कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है।’ इस बयान से कर्नाटक में कन्नड़ समर्थक संगठनों और लोगों में नाराजगी फैल गई। कन्नड़ साहित्य परिषद ने दावा किया था कि कमल हासन का यह बयान एक भाषा को दूसरी से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है जिससे कन्नड़ भाषी लोगों की भावनाएँ आहत हुई हैं।
कोर्ट का आदेश
31वीं अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश ने 4 जुलाई को यह अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें कमल हासन उनके सहयोगियों, प्रतिनिधियों या उनके नाम पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि या संस्कृति के खिलाफ कोई भी बयान देने, लिखने, प्रकाशित करने या वितरित करने से रोक दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कन्नड़ साहित्य परिषद को कन्नड़ भाषा और संस्कृति के हितों की रक्षा करने का अधिकार है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा ‘अगर इस मामले में कमल हासन को नोटिस जारी करने से पहले आदेश नहीं दिया गया, तो देरी की वजह से इस अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए, कमल हासन को कन्नड़ भाषा पर कोई भी टिप्पणी करने या ऐसी बातें कहने से रोका जाता है जो कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि या संस्कृति को ठेस पहुँचाए।’ यह आदेश अगली सुनवाई 30 अगस्त 2025 होने तक लागू रहेगा।
फिल्म ‘ठग लाइफ’ पर विवाद
कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को मणिरत्नम ने निर्देशित किया है यह फिल्म पहले 5 जून 2025 को पूरे भारत में रिलीज होनी थी लेकिन उनके इस बयान के बाद कर्नाटक में इसका भारी विरोध हुआ। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने कमल हासन से माफी माँगने की माँग की थी ताकि फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जा सके। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने धमकी दी थी कि अगर फिल्म रिलीज हुई, तो सिनेमाघरों पर प्रदर्शन करेंगे।
कमल हासन हाल ही में तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद के लिए नामित हुए हैं, उन्होंने इस मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह गलत हैं, तो माफी मांगेगे लेकिन उन्हें लगता है कि उनका बयान गलत नहीं था। इसके चलते उन्होंने कर्नाटक में ‘ठग लाइफ’ को रिलीज न करने का फैसला लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बिना रुकावट रिलीज का आदेश
कमल हासन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन वहां राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि माफी मांगने से मामला सुलझ सकता है। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। 18 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह ‘ठग लाइफ’ की रिलीज को बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी समूह को फिल्म की रिलीज को जबरन रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी।