रायपुर। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) छत्तीसगढ़ से जुड़े विदेश से सोना तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने की बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने करीब 261 करोड़ रुपए के सोना तस्करी मामले में करीब पौने चार करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है।
ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए एक्ट के तहत सोना तस्करी सिंडिकेट के सदस्य सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की बैंक खातों में पड़ी राशि, फ्लैट, जमीन-जायदाद समेत 3.76 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत DRI के दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है।
सोना तस्करी का यह मामला सोना तस्कर विजय बैद से जुड़ा है, जिससे डीआरआई ने सोना बरामद किया था। विजय बैद ने तस्करी का सोना छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सराफा कारोबारी सहेली ज्वेलर्स, नवकार ज्वैलर्स, सुमित ज्वेलर्स और सागर ज्वेलर्स को बेचा था। आरोपी विजय बैद ने करीब 261 करोड़ रुपए के सोने की अब तक भारत में बिक्री की है। वहीं, ईडी ने अब तक करीब 64 करोड रुपए की संपत्ति अटैच की है।
अवैध चैनलों के माध्यम से तस्करी का सोना ले जाते समय डीआरआई ने सोना ले जाने वाले लोगों को पकड़ा। वाहक के कब्जे से बरामद सोना विदेशी मूल का था। इसे विजय बैद ने रायपुर में खपत के लिए भारत लाया था। ईडी की जांच में पता चला है कि सचिन केदार ने विजय बैद के निर्देश पर कोलकाता से राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, नागपुर और मुंबई में विदेश से तस्करी का सोना खरीदा और सप्लाई है। सोने की तस्करी भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में की गई थी।
इस मामले में, करीब 260.97 करोड़ रुपये सोने की कीमत आंकी गई है, जो विदेशी मूल के तस्करी किए गए सोने और चांदी के रूप में है। अभी तक ईडी ने कुल 64.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क और जब्त की गई हैं। इस मामले में ईडी आगे भी जांच कर रही है।