रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ड्रग वेयरहाउस ने इंट्रावीनस ड्रिप सेट के उपयोग और सप्लाई पर रोक लगा दी है। CGMSC ने 1 जुलाई को डॉ भीमराव अंबेडकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज रायपुर, डीके एस अस्पताल, डेंटल कॉलेज रायपुर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन रायपुर बलौदा बाजार को एक आदेश जारी किया गया है। सीनियर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यालय द्वारा वितरित किए गए इंट्रावीनस ड्रिप सेट और नीडल की गुणवत्ता संभवत निम्न स्तर की है। इसलिए इसके उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी गई है। CGMSC New Order
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ड्रग वेयरहाउस के लेटर में कहा गया है कि कैटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई Batch no. IVEV 24F12 ग्लूकोज सलाइन चढ़ने वाली इंट्रावीनस ड्रिप सेट का उपयोग और वितरण आगामी आदेश तक रोक दिया जाए। अतः आपके संस्था में उक्त बैच का स्टॉक उपलब्ध होने की स्थिति में उपयोग एवं वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाने का कष्ट करें।
इस मामले को लेकर सीनियर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यालय द्वारा वितरित किए गए इंट्रावीनस ड्रिप सेट और नीडल की गुणवत्ता संभवत निम्न स्तर की है। इसलिए इसके उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी गई है। जिस प्रकार पिछले दिनों छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की सप्लाई की गई दवाइयों की गुणवत्ता बहुत निम्नतम स्तर की है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली पर लंबे समय तक प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। और उनके ठीक होने की दर भी बहुत कम हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा जारी आदेश में डॉ भीमराव अंबेडकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज रायपुर, डीके एस अस्पताल, डेंटल कॉलेज रायपुर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन रायपुर बलौदा बाजार को इनके उपयोग पर रोक लगाने कहा है।