रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी के बाद आज से यानी कि 9 जून से कोर्ट का रेगुलर कामकाज एक बार फिर शुरू हो रहा है। करीब एक महीने की छुट्टी के बाद यह कामकाज शुरू होगा। कोर्ट की नियमित सुनवाई शुरू होने के बाद सबकी नजर राज्य सूचना आयुक्त मामले पर रहेगी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदलने की वजह से हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।
दरअसल, चयन प्रक्रिया के बीच में सरकार की तरफ से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्तें लागू करने की वजह से रोक लगाई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने इस पर फैसला दिया था। इस रोक के एक दिन पहले ही 28 मई को राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए 51 आवेदकों ने इंटरव्यू दिया था। लेकिन, हाईकोर्ट से रोक लगने की वजह से इसका रिजल्ट जारी नहीं हो सका।
सोमवार को इस संबंध में होने वाली सुनवाई में सरकार की तरफ से गवर्नमेंट एडवोकेट शैलजा तिवारी और अंकुर कश्यप पक्ष रखेंगे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट शरद मिश्रा, प्रसुन्न अग्रवाल और सिद्धार्थ तिवारी ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे।
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इस बीच कोर्ट में इस बार 4 साल पुराना माहौल भी नजर आएगा। इसकी वजह कोरोना के बढ़ते मामले हैं। इसका असर इस पर दिखाई देगा। दरअसल, हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना के लहर को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हाईकोर्ट में मास्क अनिवार्य कर दिया है।
हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल खिलावन राम रिगरी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जारी एडवाइजरी के मुताबिक सभी वकीलों, पक्षकारों, कोर्ट स्टाफ और अन्य आने-जाने वालों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कोर्ट परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी मास्क, रूमाल का इस्तेमाल करे। सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करें। कोर्ट परिसर में भीड़ न लगाएं तथा अनावश्यक जमावड़े से बचें। बता दें कि गर्मी की छुटिटयों की वजह से हाईकोर्ट में नियमित बेंच नहीं बैठ रही थी। सिर्फ अनिवार्य मामलों की सुनवाई ही हो रही थी। हॉलीडे बेंच ही मामलों को सुन रही थी। अब सोमवार से नियमित बेंचों की सुनवाई फिर शुरू हो रही है।