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छत्तीसगढ़

शराब घोटाला: अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं, 23 जुलाई को अगली सुनवाई

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Published: June 3, 2025 1:34 PM
Last updated: June 3, 2025 1:35 PM
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Supreme Court
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नई दिल्ली छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है कि 23 जुलाई को इस मामले में तिथि पूर्व में निर्धारित है। इस मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच करेगी। यह मामला ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले से जुड़ा है। Anwar Dhebar

कारोबारी अनवर ढेबर की ओर से अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई की तारीख जस्टिस ओक की रेगुलर बेंच ने 23 जुलाई तय की थी। लेकिन, अनवर को अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा और जस्टिस संजय करूल की वेकेशन बेंच पर हुई। कोर्ट ने इस मामले में दो टूक कहा कि इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को रेगुलर बेंच में होगी।

वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में EOW का एक्शन जारी है। एसीबी ने रविवार को शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। साथ ही EOW ने विजय भाटिया के दुर्ग स्थित 8 ठिकानों पर छापा मारा है। यहां टीमें शराब घोटाला मामले में दस्तावेज खंगाल रहीं हैं। रविवार सुबह से ही EOW की टीम कार्रवाई में लगी हुई है। भाटिया को रिमांड कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड कोर्ट ने पावर नहीं होने के कारण एक दिन की नयायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। सोमवार को विजय भाटिया को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने भाटिया को 5 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

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