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ANI के खिलाफ वीडियो से आपत्तिजनक शब्‍द हटाएंगे मोहक मंगल

Lens News Network
Last updated: May 30, 2025 6:45 pm
Lens News Network
ByLens News Network
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ANI copyright dispute
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर मोहक मंगल को समाचार एजेंसी ANI के खिलाफ उनके हालिया वीडियो से कुछ आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया। यह आदेश एएनआई द्वारा दायर मानहानि मुकदमे की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें दावा किया गया कि मंगल का वीडियो एजेंसी के लिए अपमानजनक और मानहानिकारक है।

जस्टिस अमित बंसल की अगुवाई वाली बेंच ने वीडियो देखने के बाद मंगल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर लाल से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए निर्देश लेने को कहा। कोर्ट ने विशेष रूप से “हफ्ता वसूली”, “गुंडा राज”, “घटिया”, “किडनैप कर लेते हैं” जैसे शब्दों और कुछ वाक्यों को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये शब्द और वाक्य एएनआई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।

मंगल के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वीडियो को निजी मोड में डालकर आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया जाएगा और संशोधित वीडियो की कॉपी एएनआई के वकील को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को भी मंगल के वीडियो को साझा करने वाले एक ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें एएनआई को “गुंडा” और “माफिया” जैसे शब्दों से संबोधित किया गया था।

एएनआई ने अपने मुकदमे में दावा किया कि मंगल ने उनके कॉपीराइटेड कंटेंट का उपयोग किया और वीडियो में गलत तरीके से एजेंसी पर जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। एजेंसी ने 2.10 करोड़ रुपये के हर्जाने और भविष्य में ऐसी सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंत में होगी।

यह भी देखें : मोहक मंगल, कुणाल कामरा और जुबैर के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ANI

TAGGED:ANIcopyright disputemohak mangalTop_News
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