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कोयला घोटाला: सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, प्रदेश से बाहर रहने की शर्त पर मिली जमानत

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Published: May 29, 2025 6:17 PM
Last updated: May 29, 2025 6:17 PM
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Supreme Court
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेव्ही घोटाला मामले में  सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को प्रदेश से बाहर रहने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने यह आशंका जताई है कि यदि आरोपी प्रदेश में रहते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की है। लेकिन अन्य मामलों में आरोपी होने के चलते इन्हें जेल में रहना होगा। Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। आरोपियों को अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने के पते को पेश करना होगा। उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी भी अधिकार क्षेत्र के थाने में देना होगा। अपने पासपोर्ट को विशेष अदालतों जमा करना होगा। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे। वे आवश्यकतानुसार जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। आरोपियों को जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा।

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