[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
‘भूपेश है तो भरोसा है’ फेसबुक पेज से वायरल वीडियो पर FIR, भाजपा ने कहा – छत्तीसगढ़ में दंगा कराने की कोशिश
क्या DG कॉन्फ्रेंस तक मेजबान छत्तीसगढ़ को स्थायी डीजीपी मिल जाएंगे?
पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित किया
राहुल, प्रियंका, खड़गे, भूपेश, खेड़ा, पटवारी समेत कई दलित नेता कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में
महाराष्ट्र में सड़क पर उतरे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, RSS पर बैन लगाने की मांग
लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर AC बस में लगी भयानक आग, 70 यात्री बाल-बाल बचे
कांकेर में 21 माओवादियों ने किया सरेंडर
RTI के 20 साल, पारदर्शिता का हथियार अब हाशिए पर क्यों?
दिल्ली में 15.8 डिग्री पर रिकॉर्ड ठंड, बंगाल की खाड़ी में ‘मोंथा’ तूफान को लेकर अलर्ट जारी
करूर भगदड़ हादसा, CBI ने फिर दर्ज की FIR, विजय कल पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
छत्तीसगढ़

राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रोक

दानिश अनवर
दानिश अनवर
Byदानिश अनवर
Journalist
दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर...
Follow:
- Journalist
Published: May 29, 2025 7:50 PM
Last updated: May 30, 2025 2:21 PM
Share
Chhattisgarh High Court decision
SHARE
The Lens को अपना न्यूज सोर्स बनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चयन प्रक्रिया के बीच में सरकार की तरफ से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्तें लागू करने की वजह से रोक लगाई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने इस पर फैसला दिया है। एक दिन पहले 28 मई को ही राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए 51 आवेदकों ने इंटरव्यू दिया था। लेकिन, अब हाईकोर्ट से रोक लगने की वजह से इसका रिजल्ट जारी नहीं हो सकेगा।

याचिकाकर्ता के वकील शरद मिश्रा ने thelens.in को बताया कि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया के बीच कार्य अनुभव की शर्तें लागू करना गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। 9 जून को अगली सुनवाई के बाद ही इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया ने विज्ञापन निकाला था। चयन प्रक्रिया के बीच में 9 मई को 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त लागू की गई थी। इंटरव्यू से पहले इस शर्त को शामिल करने के खिलाफ तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट में 29 मई को इस पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट शरद मिश्रा, प्रसुन्न अग्रवाल और सिद्धार्थ तिवारी ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। शासन की तरफ से गवर्नमेंट एडवोकेट शैलजा तिवारी और अंकुर कश्यप ने पक्ष रखा। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए अधिसूचना दिनांक 4 मार्च को जारी की गई थी। इसका विधिवत प्रकाशन सभी समाचार पत्रों में भी दिया गया था एवं सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन भी अपलोड किया गया था।

4 मार्च को विज्ञापन के बाद आवेदन 19 मार्च तक मंगाए गए थे। इसमें अनुभव के वर्षों को लेकर कोई भी नियम उल्लिखित नहीं था। लेकिन, इंटरव्यू के लिए 9 मई को जारी पत्र में सर्च कमेटी ने विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता जनसंपर्क या प्रशासन में 25 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव का उल्लेख किया है।

बता दें कि आवेदन के अंतिम समय तक 231 आवेदनपत्र 172 आवेदकों की तरफ से आए थे। 25 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किए जाने की वजह से 172 आवेदन कर्ता में से सिर्फ 51 आवेदक ही पात्र हो सके। कार्य अनुभव की शर्तें लागू करने के बाद ही तीन याचिकाकर्ता अनिल तिवारी, डीके सोनी और राजेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

TAGGED:Latest_News
Byदानिश अनवर
Journalist
Follow:
दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन खबरें लिखीं। दैनिक भास्‍कर से पहले नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका अखबार में 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।
Previous Article Mamata vs Modi ममता की मोदी को लाइव डिबेट की चुनौती कहा- चाहें तो टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ लाएं   
Next Article WMO warning खतरे की घंटी तो बज चुकी
Lens poster

Popular Posts

अमेरिका में स्कूल की प्रार्थना सभा में गोलीबारी, दो बच्चों की मौत

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के मिनियापोलिस में बुधवार को एक कैथोलिक स्कूल में काले कपड़े पहने…

By आवेश तिवारी

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को छह महीने सजा, अदालत की अवमानना का मामला

द लेंस डेस्‍क।Sheikh Hasina sentenced : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की…

By Lens News Network

दिल्‍ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता, संघ के प्रस्‍ताव पर बीजेपी की मुहर, कल 12.35 बजे शपथ, प्रदेश की चौथी म‍हिला मुख्‍यमंत्री

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हो…

By The Lens Desk

You Might Also Like

Raipur Rajim Train
छत्तीसगढ़

अब रायपुर से राजिम के बीच मेमू लोकल, बस के झंझटों से छुटकारा, सीएम साय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

By दानिश अनवर
Sharab Ghotala
छत्तीसगढ़

शराब घोटाले में 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ EOW ने पेश किया पूरक चालान

By Lens News
attack on CJI
सरोकार

एक जूते से जो बात शुरू हुई …

By कुमार प्रशांत
UDHAMPUR ENCOUNTER PAHALGAM ATTACK
देश

पहलगाम हमले के बाद उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद

By Lens News

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?