The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • सरोकार
  • छत्तीसगढ़
  • वीडियो
  • More
    • स्क्रीन
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • आंकड़ा कहता है
    • टेक्नोलॉजी-ऑटोमोबाइल्‍स
    • धर्म
    • नौकरी
    • साहित्य-कला-संस्कृति
    • सेहत-लाइफस्‍टाइल
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
EPFO : मई-जून से UPI और ATM से झटपट पैसे
पेंड्रा में जोगी परिवार का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, पूर्व सीएम अजीत जोगी की मूर्ती चोरी होने का मामला
आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल
अरबों हिन्दुस्तानियों के सपनों को लेकर अंतरिक्ष की उड़ान पर निकले शुभ्रांशु
घिसे पीटे टायरों से हो रही लैंडिंग, पायलटों की ट्रेनिंग का सिम्युलेटर भी गड़बड़, डीजीसीए का दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर छापा
एयर इंडिया की फ्लाइट में झटकों से यात्रियों में हड़कंप, 10 मिनट तक अटकी रही सांसें, बिखर गई नाश्ते की प्लेट
Anderson–Tendulkar Trophy : 9 कैच छोड़कर लीड्स टेस्ट हारा भारत, 5 शतक भी काम न आए, 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे
CGPSC की मुख्य परीक्षा 26 जून को, दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा
मोदी की रैली में नीतीश की ताकत!
नगरनार स्टील प्लांट ने सालों से काम कर रहे मजदूरों को निकाला, भाजपा नेत्री ने कहा- बस्तर में विकास नहीं विनाश हो रहा
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • देश
  • दुनिया
  • लेंस रिपोर्ट
  • लेंस संपादकीय
  • सरोकार
  • छत्तीसगढ़
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • सरोकार
  • छत्तीसगढ़
  • वीडियो
  • More
    • स्क्रीन
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • आंकड़ा कहता है
    • टेक्नोलॉजी-ऑटोमोबाइल्‍स
    • धर्म
    • नौकरी
    • साहित्य-कला-संस्कृति
    • सेहत-लाइफस्‍टाइल
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.

Home » डिप्टी कलेक्टर ने ऐसा क्या किया कि मिली डिमोशन की सजा! सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

अन्‍य राज्‍य

डिप्टी कलेक्टर ने ऐसा क्या किया कि मिली डिमोशन की सजा! सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Lens News Network
Last updated: May 11, 2025 2:03 pm
Lens News Network
Share
Deputy collector punished with demotion
SHARE

गुंटूर। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को एक डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर डिमोट (Deputy collector punished with demotion) करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई अधिकारी द्वारा जनवरी 2014 में गुंटूर जिले में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए झोपड़ियों को जबरन हटाने के मामले में की गई।

9 मई को सुनवाई करते हुए जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर हो कोर्ट के आदेशों का सम्मान और पालन करने के लिए बाध्य है। पीठ ने कहा, “कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हमारे लोकतंत्र की आधारशिला, कानून के शासन पर हमला है।”

पीठ ने कहा, “हालांकि हम नरम रुख अपना रहे हैं, लेकिन यह संदेश देना जरूरी है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश की पुष्टि की, जिसमें अधिकारी को “जानबूझकर और पूर्ण अवहेलना” के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा दी गई दो महीने की जेल की सजा को संशोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को डिमोट करने की सजा सुनाई।

अधिकारी को 2023 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि अधिकारी को तहसीलदार के पद पर डिमोट किया जाए और उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाए। जस्टिस गवई ने कहा, “हम चाहते हैं कि पूरे देश में यह संदेश जाए कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।”

यह मामला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें अधिकारी ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 11 दिसंबर 2013 के आदेश की अवहेलना करते हुए गुंटूर जिले में झोपड़ियों को जबरन हटाने के लिए अधिकारी को दो महीने की जेल की सजा सुनाई थी। उस समय अधिकारी तहसीलदार के पद पर थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले अधिकारी से पूछा था कि क्या वह हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए डिमोशन की सजा स्वीकार करने को तैयार हैं। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, अधिकारी के वकील ने कहा, “वह (अधिकारी) किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।”

यह भी देखें : ‘बच्चों को फोन दे रहे हैं?’ सुप्रीम कोर्ट की पेरेंट्स को चेतावनी

TAGGED:andhra pradeshSupreme Court orderTop_News
Share This Article
Email Copy Link Print
Previous Article hydrogen fuel truck छत्तीसगढ में सीएम साय ने देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक को दिखाई हरी झंडी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा
Next Article मोहम्मद जुबैर : फेक न्यूज के खिलाफ भारत का योद्धा

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow

Popular Posts

पहलगाम आतंकी हमला : भारत ने दिखाए तेवर तो पाकिस्‍तानी पीएम बोले, निष्पक्ष जांच को तैयार

द लेंस डेस्‍क। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam terror attack) और भारत के प्रतिबंधों के बाद…

By The Lens Desk

यह अस्तित्व का संघर्ष है

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक हाथी के हमले में एक और व्यक्ति की मौत सिर्फ…

By Editorial Board

G7 शिखर सम्मेलन की ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं?

द लेंस डेस्क। इस्राइल और ईरान में जारी तनाव के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत…

By Lens News Network

You Might Also Like

8th Pay Commission
लेंस रिपोर्ट

कहां फंसा हैं 8वें वेतन आयोग में पेंच?

By Lens News Network
पहलगाम
अन्‍य राज्‍य

पहलगाम हमले के बाद हुई कुछ अनसुनी बातें

By The Lens Desk
अन्‍य राज्‍य

ब्रेकिंग : जामनगर में फाइटर प्लेन क्रैश

By Arun Pandey
US-China Tariff
दुनिया

अमेरिका-चीन ट्रेड वार में राहत, टैरिफ कटौती  पर सहमति

By The Lens Desk
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?