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Home » जेठमलानी ने टुटेजा के स्टे को रद्द करने का किया विरोध तो जजों ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के केस से खुद को अलग किया

छत्तीसगढ़

जेठमलानी ने टुटेजा के स्टे को रद्द करने का किया विरोध तो जजों ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के केस से खुद को अलग किया

Lens News
Last updated: May 4, 2025 7:17 pm
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Liquor Scam Case
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने शुक्रवार को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले (Liquor Scam Case) से संबंधित उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

महेश जेठमलानी से जजों की तीखी नोक झोंक

पीठ ने यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के साथ तीखी नोकझोंक के बाद लिया, जिन्होंने स्थगन का विरोध किया और टुटेजा तथा अन्य को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की।
अदालत ने कहा कि ” जेठमलानी द्वारा की गई दलीलों पर विचार करते हुए, हम जेठमलानी को इन मामलों को उचित पीठ को हस्तांतरित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। “

टुटेजा ने की थी आरोप रद्द करने की मांग

टुटेजा ने दो अन्य आरोपियों – विधु गुप्ता और नितेश पुरोहित के साथ मिलकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं।

न्यायालय ने इससे पहले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें जांच में उनके सहयोग को ध्यान में रखा गया था। शुक्रवार को न्यायालय ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई के लिए मामले को रखा, जिसमें गुप्ता और पुरोहित को अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी।

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