रायपुर। छत्तीसगढ़ में B.ed सहायक शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2621 B.ed सहायक शिक्षकों को दोबारा नौकरी दी गई है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक (CG Cabinet Meeting) में सरकार ने यह फैसला लिया है। सभी सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके आलावा भी कई फैसले लिए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ‘’मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
बुधवार को नया रायपुर स्थित महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता मे कैबिनेट की यह बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।
- मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का फैसला लिया है।
- मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब इन किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के जरीए धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में फैसला लिया है। समिति की अनुशंसा पर सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में। उसके बाद सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर और अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा।