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अन्‍य राज्‍य

‘गद्दार’ मामले में कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन जारी रहेगी जांच

The Lens Desk
Last updated: April 25, 2025 6:07 pm
The Lens Desk
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Kunal Kamra case
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Kunal Kamra case : मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी मामले में बंबई हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि उनके खिलाफ जांच तो जारी रह सकती है, लेकिन उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस. एम. मोदक की खंडपीठ ने कामरा की उस याचिका पर सहमति जताई जिसमें उन्होंने अपने स्टैंड-अप शो के दौरान दिए गए कथित बयान को लेकर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में करने की बात कही है।

फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक यह याचिका लंबित है, तब तक कामरा की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। साथ ही अगर पुलिस को उनसे पूछताछ करनी हो, तो पहले से सूचना देकर चेन्नई में उनका बयान दर्ज किया जा सकता है, जहां वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कामरा ने एक गीत की पैरोडी में शिंदे को “गद्दार” कह दिया था। इसके बाद शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रिकॉर्ड करने वाले स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की थी। कामरा का यह व्यंग्य शिंदे के 2022 में पार्टी में बगावत कर अलग गुट बनाने को लेकर था।

Kunal Kamra case : कामरा ने कोर्ट से क्‍या कहा

स्टैंड-अप कॉमेडियन ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगे, बल्कि उनके डिजिटल उपकरणों की जब्ती, वित्तीय खातों की जांच जैसी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस के सामने पेश होने पर सहमति जताई है।

कामरा की दलील है कि वे तमिलनाडु में रहते हैं और महाराष्ट्र आने को लेकर उन्हें जान का खतरा है, क्योंकि कथित टिप्पणी के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि इस दौरान पुलिस आरोपपत्र दाखिल करती है, तो ट्रायल कोर्ट उस पर आगे की प्रक्रिया तब तक नहीं बढ़ाएगा।

यह भी पढ़ें : 24 साल पुराने केस में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर गिरफ्तार, दिल्‍ली के एलजी से जुड़ा है मामला

TAGGED:Bombay High CourtEknath ShindeKUNAL KAMRALatest_News
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