[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
287 ड्रोन मार गिराने का रूस का दावा, यूक्रेन कहा- हमने रक्षात्मक कार्रवाई की
छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट के नोटिस के बाद NEET PG मेडिकल काउंसलिंग स्थगित
विवेकानंद विद्यापीठ में मां सारदा देवी जयंती समारोह कल से
मुखर्जी संग जिन्ना की तस्‍वीर पोस्‍ट कर आजाद का BJP-RSS पर हमला
धान खरीदी में अव्यवस्था के खिलाफ बस्तर के आदिवासी किसान सड़क पर
विश्व असमानता रिपोर्ट 2026: भारत की राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा सबसे अमीर 10% लोगों के पास
लोकसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, राहुल गांधी ने अमित शाह को दे दी चुनौती
जबलपुर पुलिस ने ‘मुस्कान’ अभियान के तहत 73 लापता बच्चों को बचाया, 53 नाबालिग लड़कियां शामिल
महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में ₹82 लाख के इनाम वाले 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर
HPZ Token Crypto Investment Scam:  दो चीनी नागरिकों सहित 30 के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
देश

प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त : यूपी सरकार को फटकार, पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा

अरुण पांडेय
अरुण पांडेय
Published: April 1, 2025 2:36 PM
Last updated: April 1, 2025 6:02 PM
Share
supreme court of india
SHARE

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अवैध रूप से घरों को गिराने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी भी सरकार को इसे मनमाने तरीके से छीनने का हक नहीं है।

प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य व्यक्तियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए सभी पांचों पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मकान गिराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नवंबर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा चुका था। अदालत ने कहा था कि मनमाने तरीके से घरों को गिराने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मकान सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक आश्रय होता है और इसे गिराने से पहले राज्य को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अंबेडकर नगर का वीडियो हुआ था वायरल

23 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। बच्ची झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी किताबें लेकर भागते हुए बाहर आती है।

जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को लेकर कड़े शब्दों में कहा कि “यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयों को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।” कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी।

सीएम योगी ने क्‍या कहा था

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि बुलडोजर कार्रवाई कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समय की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वही किया, जो उन्हें उचित लगा।

अखिलेश यादव का तंज

सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोज़र एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवज़ा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित… pic.twitter.com/xoR0ett4g9

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 1, 2025

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि “सच तो यह है कि घर केवल पैसों से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का जख्‍म सिर्फ मुआवजे से भरा जा सकता है। परिवार के लिए घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि भावनाओं का प्रतीक होता है।”

TAGGED:Big_NewsBulldozer ActionPrayagrajsupreme courtup gov
Previous Article नक्‍सल मुक्‍त भारत अभियान के बीच अमित शाह आएंगे बस्‍तर, रायपुर में लेंगे हाईप्रोफाइल बैठक
Next Article दिल्ली 2020 दंगा मामला : मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश
Lens poster

Popular Posts

छत्तीसगढ़ में मप्र के मंत्री विजय शाह के खिलाफ थाने में शिकायत, कांग्रेसियों ने की गिरफ्तारी की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेसियो नें सिविल लाइन थाने…

By Lens News

जीवन का सौंदर्य उसकी लंबाई में नहीं सहजता में

"यह बात बेकार है कि उम्र का कोई असर नहीं होता… उम्र का असर होता…

By दिनेश श्रीनेत

रायपुर में DG-IG कॉन्फ्रेंस में बोले शाह – अगली कॉन्फ्रेंस से पहले माओवाद से मुक्त होगा भारत, PM मोदी पहुंचे रायपुर, कल से दो दिन रखेंगे अपनी बात

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय 60वीं DG-IG कॉन्फ्रेंस (DG-IG Conference) का…

By दानिश अनवर

You Might Also Like

देश

चंदा कोचर के बाद माधबी बुच, शीर्ष पर पहुंचीं दो महिलाओं का पतन

By The Lens Desk
Central employees bonus
देश

केंद्रीय कर्मचारियों की चांदी, जानिए कितना मिलेगा विशेष बोनस?

By Lens News
Madri Kakoti
देश

‘असली आतंकी को पहचानो’ इस बयान से विवादों में घिरी प्रोफेसर

By Lens News Network
Supreme Court notice to eight states
देश

एयरलाइंस द्वारा टिकट के मनमाने दाम और यात्री सुविधाओं के अभाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में

By आवेश तिवारी

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?