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छत्तीसगढ़

सीडी कांड मामला : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोर्ट ने किया बरी, मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं– कोर्ट

नितिन मिश्रा
नितिन मिश्रा
Byनितिन मिश्रा
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Published: March 4, 2025 2:02 PM
Last updated: March 6, 2025 3:32 PM
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रायपुर। सीडी कांड मामले में कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल , विनोद वर्मा , कैलाश मुरारका समेत अन्य आरोपी को पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सीएम पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है।

स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं विशेष मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई.) भूपेश कुमार बसंत की कोट में पेश किया गया है। आज अभियुक्त पक्ष के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। 7 साल बाद रायपुर कोर्ट में इस मामाले में सुनवाई चल रही है।बचाव पक्ष के वकील सीनियर एडवोकेट जबलपुर हाई कोर्ट मनीष दत्त ने कहा “आज सीडी वाले मामले में बहस हुई है। हमारे द्वारा बताया गया कि झूठे मामले में उनको फंसाया गया है उनके द्वारा न तो सीडी बनाई गई न सीडी को वितरित किया गया। कोर्ट में अभी बहस चल रही है। सीबीआई ने अपना पक्ष रख दिया है। भूपेश बघेल जज के आदेश के बाद कोर्ट से चले गए हैं। सत्र में हिस्‍सा लेने के लिए वह विधानसभा चले गए हैं।

कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश को किया बरी

पूर्व मुख्य मंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सीडी कांड मामले में बड़ी राहत दी है।अदालत ने भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गयी सभी धाराएं हटा दी हैं। कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है।

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