[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
‘भूपेश है तो भरोसा है’ फेसबुक पेज से वायरल वीडियो पर FIR, भाजपा ने कहा – छत्तीसगढ़ में दंगा कराने की कोशिश
क्या DG कॉन्फ्रेंस तक मेजबान छत्तीसगढ़ को स्थायी डीजीपी मिल जाएंगे?
पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित किया
राहुल, प्रियंका, खड़गे, भूपेश, खेड़ा, पटवारी समेत कई दलित नेता कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में
महाराष्ट्र में सड़क पर उतरे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, RSS पर बैन लगाने की मांग
लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर AC बस में लगी भयानक आग, 70 यात्री बाल-बाल बचे
कांकेर में 21 माओवादियों ने किया सरेंडर
RTI के 20 साल, पारदर्शिता का हथियार अब हाशिए पर क्यों?
दिल्ली में 15.8 डिग्री पर रिकॉर्ड ठंड, बंगाल की खाड़ी में ‘मोंथा’ तूफान को लेकर अलर्ट जारी
करूर भगदड़ हादसा, CBI ने फिर दर्ज की FIR, विजय कल पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
देश

यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स सावधान ! क्या अश्लील कंटेंट पर लगेगा बैन ?

The Lens Desk
The Lens Desk
Published: February 19, 2025 5:13 PM
Last updated: April 16, 2025 1:53 AM
Share
SHARE
The Lens को अपना न्यूज सोर्स बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई में कंटेंट रेगुलेशन की बताई जरुरत

टेक डेस्क। रणवीर अलाहाबादिया केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी जिसके बाद फेमस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर को अब कठिन परस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में माता-पिता पर बेहद अश्लील और वाहियात बयान देने के बाद अलाहाबादिया को लेकर लोगों के मन में काफी गुस्‍सा था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर के फिलहाल किसी भी शो पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने रणवीर के खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज तीनों एफआईआर को मर्ज करके एक केस चलाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन अब नई एफआईआर पर भी रोक लगाते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है।

ऑर्डर सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अश्लील कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने की मंशा जाहिर की। इस पर केंद्र सरकार से उसके विचार भी पूछे। कोर्ट ने कहा, ‘अगर सरकार अपने लेवल पर कुछ कदम उठाती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती, तब भी कोर्ट इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है और इस पर कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा।’

इन बातों से साफ़ ज़ाहिर है की अब सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के अश्लील बातें या अश्लील कंटेंट परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन सवाल ये उठ रहा है की क्या रणवीर ही एकमात्र यूट्यूबर हैं जिन्होंने ऑडिएंस के लिए अश्लील कंटेट परोसा है ? क्या उनसे पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया है? एक मुद्दा सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि क्या केवल रणवीर पर इतनी सख्ती जायज है ? क्या समय रैना, जिनका शो था उसके अलावा अन्य गेस्ट जो उस शो में मौजूद थे उनपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ?

सस्ती पॉपुलैरिटी कितनी पड़ी भारी ?
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दलील देते हुए कहा की केवल सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए आप (रणबीर) ऐसा बयान नहीं दे सकते सकते, ऐसे में तो कोई और भी ऐसा करके पॉपुलर होने की कोशिश कर सकता है। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कमेंट करें। आप लोगों के माता-पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आर्ट के नाम पर आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? हालांकि समय के शो को अब ऑन एयर करने से रोक दिया गया है और विवादित वीडियोस को भी डिलीट कर दिया गया है. इसके अलावा समय रैना, रणवीर और अपूर्वा माखीजा अब कोई भी और वीडियोज/शो तब तक अपलोड नहीं कर सकते जब तक की ये केस चल रहा है,साथ ही रणवीर का पास्पोर्ट थाणे पुलिस स्टेशन में जब्त कर लिया गया है जिससे वे अब देश छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकते।

सोशल मीडिया यूज़र्स ने उठाये सवाल

इस केस के बाद भारतीय दर्शक कई खेमे में भी बंटते नज़र आ रहें हैं, कुछ लोगों ने ये कहा की दर्शक खुद ही ऐसे कंटेट और शोज देखना पसंद करतें हैं और तो और सब्सक्रिप्शन ( पैसे देकर प्रोग्राम देखना ) लेकर ऐसे कंटेट को बढ़ावा देते हैं, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ये भी लिखा की ऐसे गन्दी सोच वाले लोग भारत और भारतीय संस्कृति पर धब्बा है. लेकिन यहां एक सवाल ये भी है की भारतीय कानून ऐसे कंटेंट पर क्या कहता है –

क्या कहता है भारतीय कानून ?
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आई टी एक्ट ) और 2021 के नए आई टी नियमों के तहत ऐसी सामग्री को नियंत्रित करने के उपाय किए गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री अक्सर सामने आती है जो अश्लील मानी जा सकती है। इसमें ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग ऐप्‍स, टिकटॉक, इंस्‍टाग्राम रील्‍स, शॉर्ट वीडियो, लाइव स्‍ट्रीमिंग ऐप्‍स और सोशल मीडिया के प्राइवेट ग्रुप्‍स शामिल हैं।

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप्स: कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वेब सीरीज और शोज आते हैं, जो बोल्ड और अश्लील कंटेंट को प्रमुखता से दिखाते हैं, इनमें कुछ ऐसे सीरीज या शो हैं जो सेक्स और हिंसा को प्राथमिकता देती हैं।

टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स: छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक (जिसे भारत में बैन कर दिया गया है), इंस्टाग्राम रील्स, और अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी कई बार यूजर्स बोल्ड या अश्लील वीडियो अपलोड कर देते हैं और कमाल की बात ये है ऐसे शार्ट वीडियो या रील पर लाखों व्यूज भी होते हैं.

लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स: कुछ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जैसे कि “Bigo Live” या “Tango” जिनमें अश्लील लाइव शोज या अशोभनीय सामग्री दिखाने की शिकायतें आई हैं, हालांकि इन्हें नियंत्रण किये जाने का प्रयास भी किया गया है.

प्राइवेट ग्रुप्स: सोशल मीडिया पर प्राइवेट ग्रुप्स (जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक) में भी अश्लील सामग्री शेयर की जाती है, जिन्हें मॉनिटर करना सरकार के लिए चुनौती है.

कंटेंट मॉडरेट के लिए नया कानून जल्द

इन सभी के बावजूद सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफार्म मिलकर इस प्रकार के अश्लील कंटेंट पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रयास कर रहें हैं, आईटी नियम, 2021 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होता है कि आपत्तिजनक कोई भी कंटेंट प्लेटफॉर्म पर न फैले। यदि यूजर को ऐसा लगता है की अश्लील कॉन्टेंट सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में मौजूद है और सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के दायरे से बाहर हैं तो वह इसकी रिपोर्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकता है। लेकिन इसकी पूरी ज़िम्मेदारी कॉन्टेंट बनाने वालों के ऊपर होगी ना की प्लेटफार्म की, हालांकि इन प्लेटफार्म में शिकायत किये जाने के बाद और सही साबित होने पर सीधे क्रिएटर पर कार्रवाई की जाती है।

केन्‍द्र सरकार जल्‍द ही ले सकती है एक्‍शन

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये से सोशल मीडिया में कंटेंट मॉनिटरिंग की बातें तेज हो चलीं हैं। जानकारों का कहना है की यदि ऐसा कोई नियम या क़ानून बनता है तो कई दांव पेंच सामने आ सकतें हैंं। फ्रीडम ऑफ़ स्पीच यानी आर्टिकल 19 का हवाला देकर अब कोई भी फेमस शक्स कुछ भी नहीं कह सकता या अपलोड कर सकता है। इस पूरे मामले के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहें हैं की केंद्र सरकार जल्द ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है या इसी विषय पर कोई नया कानून ला सकती है।

TAGGED:CONTENT BANINDIAN ACTSINFLUENCERSIT ACT 2021Ranveer AllahabadiaSAMAY RAINASOCIAL MEDIAYOUTUBERS
Previous Article शर्मनाक !
Next Article गर्मी में कैसे रखे बॉडी को हाइड्रेटेड ?
Lens poster

Popular Posts

Bihar SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 12वें दस्तावेज तौर पर आधार मान्‍य, योगेंद्र यादव ने बताया बड़ी जीत

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Bihar SIR) के संबंध में…

By अरुण पांडेय

रायपुर और प्रयागराज के बीच आज से हवाई उड़ान बंद

रायपुर/प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से शीतकालीन समय-सारिणी लागू हो रही है।…

By दानिश अनवर

दलित बेटी के गरबा में आने से ऐतराज… धिक्कार है!

गुजरात से फिर एक तकलीफदेह खबर आई है। इस राज्य के महीसागर जिले के एक…

By Editorial Board

You Might Also Like

देश

संसद में पूर्वोत्तर के दो नेता आमने-सामने

By अरुण पांडेय
Taliban
देश

भारत की धरती से पाकिस्तान-अमरीका को तालिबान की ललकार

By आवेश तिवारी
Violence in West Bengal
देश

वक्फ कानून के विरोध में हिंसा पर ममता ने कहा- केंद्र सरकार दे जवाब

By आवेश तिवारी
देश

गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी के अंतिम संस्कार का खर्च उठाने से बीजेपी ने किया इंकार

By आवेश तिवारी

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?