[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
कफ सीरप तस्करी के आरोपी बाहर, अमिताभ ठाकुर सलाखों में
ऑपरेशन सिंदूर के दाग भूल भारत ने की चीनियों की आवाजाही आसान
AIIMS रायपुर को सिंगापुर में मिला ‘सर्वश्रेष्ठ पोस्टर अवॉर्ड’
डीएसपी पर शादी का झांसा देकर ठगी का आरोप लगाने वाले कारोबारी के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
11,718 करोड़ की लागत से होगी डिजिटल जनगणना, 1 मार्च 2027 को आधी रात से होगी शुरुआत
तेलंगाना पंचायत चुनाव: कांग्रेस समर्थित उम्‍मीदवारों की भारी जीत, जानें BRS और BJP का क्‍या है हाल?
MNREGA हुई अब ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’, जानिए कैबिनेट ने किए और क्‍या बदलाव ?
उत्तर भारत में ठंड का कहर, बर्फबारी और शीतलहर जारी, दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार
इंडिगो क्राइसिस के बाद DGCA ने लिया एक्शन, अपने ही चार इंस्पेक्टर्स को किया बर्खास्त,जानिये क्या थी वजह
ट्रैवल कारोबारी ने इंडिगो की मनमानी की धज्जियां उधेड़ी
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
छत्तीसगढ़

अब प्रदेश में 24 घंटे खुले रह सकेंगी दुकानें, हफ्ते में एक दिन दुकान बंद का सिस्‍टम खत्‍म

The Lens Desk
The Lens Desk
Published: February 18, 2025 8:40 PM
Last updated: March 6, 2025 3:32 PM
Share
SHARE

छोटे दुकानदारों को फायदा पहुंचाने वाला नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम प्रदेश में लागू, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश, अब श्रम विभाग करेगा दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन

रायपुर। प्रदेश में अब दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने का सिस्‍टम खत्‍म हो गया है। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं। इसके लिए सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।

श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। नए नियमों के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।

कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा। सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।

पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।

TAGGED:Big_News_2Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 2017Labour Department Chhattisgarh
Previous Article उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए मिलेगी पत्रकार मुकेश चंद्राकर फैलोशिप, वरिष्ठ पत्रकार पी साईंनाथ ने की घोषणा
Next Article 9 प्रमोटिव आईपीएस अफसरों को अलॉट हुआ बैच
Lens poster

Popular Posts

जानिए ऐसे कौन से देश का गाजियाबाद में खुल गया दूतावास, जो अस्तित्व में है ही नहीं

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास खोलने का एक दिलचस्प मामला सामने…

By नितिन मिश्रा

ट्रंप के भाषण से छेड़छाड़ मामले में बीबीसी के दो शीर्ष अधिकारियों का इस्‍तीफा

लेंस डेस्‍क। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के प्रमुख टिम डेवी और समाचार विभाग की…

By Lens News Network

रायपुर में आबकारी आरक्षक परीक्षा केंद्र के बाहर विवाद, सैकड़ों छात्रों को नहीं मिला प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित आदर्श विद्यालय में रविवार 27 जुलाई 2025…

By पूनम ऋतु सेन

You Might Also Like

छत्तीसगढ़

विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, बलौदाबाजार हिंसा केस में अगस्‍त से थे जेल में

By The Lens Desk
diarrhea in Dongargarh
छत्तीसगढ़

डोंगरगढ़ में डायरिया से दो की मौत, 50 से ज्‍यादा बीमार

By Lens News
Bajrangdal
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में बजरंगदल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, वीडियो वायरल

By नितिन मिश्रा
Brijmohan Agrawal
छत्तीसगढ़

जमीन दरों पर सरकार के फैसले के खिलाफ खुल कर बोले भाजपा के ही सांसद

By दानिश अनवर

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?