सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक पर प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

July 28, 2025 12:03 PM
SC ON DOG BITE CASES

नेशनल ब्यूरो,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंग्रेजी दैनिक के दिल्ली संस्करण में आज प्रकाशित “शहर आवारा कुत्तों से परेशान और बच्चे चुका रहे कीमत” शीर्षक वाली खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका दायर की है कि कैसे बिना टीकाकरण वाले आवारा कुत्तों के कारण शिशु, बच्चे और बुजुर्ग रेबीज रोग का शिकार हो रहे हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने एक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया: ” सप्ताह शुरू हो गया है और हमें प्रकाशित एक बेहद परेशान करने वाली और चिंताजनक खबर का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिसका शीर्षक है “शहर आवारा कुत्तों से परेशान और बच्चे चुका रहे हैं कीमत”। SC ON DOG BITE CASES

न्यायमूर्ति का कहना था कि इस खबर में कुछ चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य शामिल हैं। हर दिन, शहरों और बाहरी इलाकों में सैकड़ों कुत्तों के काटने की खबरें आती हैं, जिससे रेबीज होता है और अंततः छोटे शिशु, बच्चे और बुजुर्ग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह खबर इसके साथ संलग्न है। हम इस खबर का स्वतः संज्ञान लेते हैं और यह आदेश दिया जाता है। रजिस्ट्री याचिका को स्वतः संज्ञान के रूप में पंजीकृत करेगी। उचित आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष समाचार रिपोर्ट के साथ आदेश दिया

न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका दायर की है कि कैसे बिना टीकाकरण वाले आवारा कुत्तों के कारण शिशु, बच्चे और बुजुर्ग रेबीज रोग का शिकार हो रहे हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने एक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया: ” सप्ताह शुरू हो गया है और सबसे पहले हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के आज के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित एक बेहद परेशान करने वाली और चिंताजनक खबर का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिसका शीर्षक है “शहर आवारा कुत्तों से परेशान और बच्चे चुका रहे हैं कीमत”। इस खबर में कुछ चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य शामिल हैं। हर दिन, शहरों और बाहरी इलाकों में सैकड़ों कुत्तों के काटने की खबरें आती हैं, जिससे रेबीज होता है और अंततः छोटे शिशु, बच्चे और बुजुर्ग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यह खबर इसके साथ संलग्न है। हम इस खबर का स्वतः संज्ञान लेते हैं और यह आदेश दिया जाता है। रजिस्ट्री याचिका को स्वतः संज्ञान के रूप में पंजीकृत करेगी। उचित आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष समाचार रिपोर्ट के साथ आदेश दिया जाए।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now