रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्य सचिव सुनील कुजूर के कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी, चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्वाती कुजूर, को स्वास्थ्य संचालनालय से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संविलियन कर एसोसिएट प्रोफेसर बना दिए जाने का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) पहुंच गया है।
विभागीय दस्तावेजो से सामने आया है कि यह संविलियन संविदा नियुक्ति नियम 2012 के विपरीत था, क्योंकि नियमों में स्पष्ट रूप से संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों के संविलियन का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके बावजूद मार्च 2019 में आदेश जारी कर दिया गया।
इस संविलियन के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि ‘जब अन्य डॉक्टरों के संविलियन के आवेदन वर्षों से लंबित हैं, तो केवल एक ही डॉक्टर का संविलियन क्यों किया गया?’
कोर्ट ने सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जवाब मांगा है।
इस संबंध में वे सभी दस्तावेज द लेंस के पास मौजूद हैं, जिनमें इस संविलियन की फाइल चली थी। करीब 110 पन्नों के दस्तावेज हैं, जिनसे यह साफ है कि डॉ. स्वाती कुजूर ने खुद ही संविलियन के लिए आवेदन किया था।
वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2019 तक लगातार इस संबंध में स्वास्थ्य संचालनालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच फाइल चली। सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से भी इस संबंध में अभिमत मांगा गया।
सामान्य प्रशासन विभाग ने भी यही कहते हुए पूरी फाइल वापस कर दी थी कि यह प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है। सामान्य प्रशासन ने इस संविलियन को संविदा नियुक्ति नियम 2012 के खिलाफ बताया था।
यही टीप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भी की थी। आयोग ने 8 मार्च 2019 के पत्र में साफ कहा था कि संविदा नियुक्ति नियम 2012 में संविलियन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सहमति नहीं दी जा सकती। फिर भी विभागीय स्तर पर नियम 2013 के नियम 6(4) का हवाला देते हुए मार्च 2019 में संविलियन कर दिया गया।
दस्तावेजों के अनुसार, 2017 से डॉ. स्वाती कुजूर संविलियन के लिए आवेदन कर रही थीं।
उस समय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने इस आवेदन को नियमों में प्रावधान न होने की वजह से अस्वीकार कर दिया था।
लेकिन जनवरी 2019 में सुनील कुजूर मुख्य सचिव बने और सिर्फ दो महीनों बाद 9 मार्च 2019 को संविलियन का आदेश जारी हुआ।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि 2007 से लेकर पिछले कई वर्षों में कई डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवा से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए आवेदन दिए, लेकिन उनमें से किसी का भी संविलियन नहीं किया गया।
मामला अब इसलिए तूल पकड़ रहा है कि नियम न होने के बावजूद सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ दिया गया, जबकि दर्जनों डॉक्टर अब भी प्रतीक्षा में हैं।
सिम्स के लेक्चरर डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव की तरफ से याचिका लगाई है। मामले के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि संविदा नियुक्ति नियम 2012 में प्रावधान न होने के बावजूद संविलियन कैसे किया गया? PSC और GAD की असहमति के बावजूद आदेश किस आधार पर जारी किया गया? अन्य डॉक्टरों के लंबित मामलों पर अलग से विचार क्यों नहीं किया गया?
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