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अन्‍य राज्‍य

रेपिस्ट पूर्व सांसद रवन्ना बना जेल लाइब्रेरी का बाबू

पूनम ऋतु सेन
पूनम ऋतु सेन
Byपूनम ऋतु सेन
पूनम ऋतु सेन युवा पत्रकार हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद लिखने,पढ़ने और समाज के अनछुए पहलुओं के बारे में जानने की...
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Published: September 8, 2025 2:00 PM
Last updated: September 8, 2025 2:00 PM
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PRAJWAL REVANNA: जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिन्हें पिछले महीने बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली थी को हाल ही में परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार के पुस्तकालय में लिपिकीय कार्य सौंपा गया है।
जेल विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने पाँच दिन पहले जेल के पुस्तकालय में काम करना शुरू किया था, जहाँ वे बहीखाते संभालते थे और लिपिकीय कार्य करते थे।

जेल के नियमों के अनुसार, उन्हें अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पुस्तकालय में काम करने से पहले उन्हें बेकरी, बढ़ईगीरी, बागवानी, पशुपालन या शिल्पकला जैसे विकल्प दिए गए थे।
34 वर्षीय पूर्व हसन सांसद वर्तमान में अपने काम के लिए लगभग 520 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, और जेल प्रोटोकॉल के अनुसार समय के साथ उनकी मजदूरी में वृद्धि होने की उम्मीद है। दोषी ठहराए जाने के बाद, उन्हें उच्च सुरक्षा वाली कोठरी से दोषियों के खंड में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें जेल की वर्दी संख्या 15528 जारी की गई

प्रज्वल रेवन्ना पर चार मामलों में कई आरोप लगे हैं – तीन बलात्कार के मामले और एक यौन उत्पीड़न का मामला। बीके सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने जाँच की और सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए।चार्जशीट में विस्तार से आरोप लगाया गया है कि प्रज्वल रेवन्ना ने एक पीड़िता के साथ दो बार बलात्कार किया और अपने मोबाइल फोन पर उसकी रिकॉर्डिंग की। ये वीडियो 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान लीक होने पर अहम सबूत बन गए।

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विश्लेषण से वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना की उपहैस्थिति की पुष्टि हुई, जिससे निर्णायक साक्ष्य प्राप्त हुए, जो उनकी दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हुए।


सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को रेवन्ना परिवार के फार्महाउस की घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


जबकि एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, प्रज्वल रेवन्ना को अभी भी उसके खिलाफ दायर शेष तीन मामलों में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

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Byपूनम ऋतु सेन
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पूनम ऋतु सेन युवा पत्रकार हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद लिखने,पढ़ने और समाज के अनछुए पहलुओं के बारे में जानने की उत्सुकता पत्रकारिता की ओर खींच लाई। विगत 5 वर्षों से वीमेन, एजुकेशन, पॉलिटिकल, लाइफस्टाइल से जुड़े मुद्दों पर लगातार खबर कर रहीं हैं और सेन्ट्रल इण्डिया के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अलग-अलग पदों पर काम किया है। द लेंस में बतौर जर्नलिस्ट कुछ नया सीखने के उद्देश्य से फरवरी 2025 से सच की तलाश का सफर शुरू किया है।
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